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छत्तीसगढ़: रायपुर में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दर्ज कराया बाबा रामदेव के खिलाफ मामला
Thu, 17 Jun 2021 03:52 PM IST
प्रियंका तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: प्रियंका तिवारी
Updated Thu, 17 Jun 2021 03:52 PM IST
सार
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में बाबा रामदेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है।
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योग गुरू बाबा रामदेव
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ पत्र जारी कर सवाल पूछने वाले योग गुरू बाबा रामदेव और काउंसिल के बीच जारी तनाव ने नया मोड़ ले लिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की पुलिस ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शिकायत पर रामदेव के खिलाफ शहर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर राकेश गुप्ता (अध्यक्ष, अस्पताल बोर्ड) और अन्य की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है।
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क्या है रामदेव पर आरोप?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर राकेश गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने बीते 26 मई को रामदेव के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायती पत्र में रामदेव पर चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में कथित रूप से दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने और आम जनता तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की जानमाल को खतरे में डालने का आरोप था।
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मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ भी जमकर बोले थे रामदेव
शिकायती पत्र में गुप्ता ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों रामदेव द्वारा देश के चिकित्सक समुदाय, भारतीय शासन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सहित विभिन्न अग्रणी संस्थानों द्वारा निर्देशित और करीब पिछले सवा साल से भी ज्यादा से प्रयोग की जा रही कोरोना संक्रमण की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार और धमकी वाले वक्तव्य से भरा विडियो सोशल मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है।
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विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने में हतोत्साहित हो रहे हैं डॉक्टर
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रामदेव की भ्रम पूर्ण जानकारी और वक्तव्य के कारण आधुनिक चिकित्सा पद्धति के प्रयोग से 90 फीसदी से ज्यादा ठीक हो रहे मरीज आशंका की स्थिति में आ जाएंगे और उनकी जान को खतरा हो जाएगा। इससे ना केवल पूरा चिकित्सक पैरामेडिकल वर्ग आक्रोशित है बल्कि देश में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने में हतोत्साहित भी हो रहा है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने रामदेव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।