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Raipur News: एयरपोर्ट पर रील बनाना अब पड़ेगा भारी, DGCA ने जारी किए सख्त नियम, पढ़ें पूरी खबर
Sun, 24 May 2026 12:36 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 24 May 2026 12:36 PM IST
सार
हवाई सफर के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील्स बनाना अब यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन लागू की है।
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रायपुर एयरपोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हवाई सफर के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील्स बनाना अब यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन लागू की है। नए नियमों के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में फोटो और वीडियो शूट पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा जांच वाले क्षेत्र, विमान पार्किंग जोन और बस से विमान तक जाने वाले हिस्से में रुककर रील या वीडियो बनाना अब अनुमति के दायरे में नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है और कई बार संचालन में बाधा भी आती है।
हालांकि यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो लेने की छूट रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर यात्री को “अनरूली पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है।
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एविएशन सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो शूटिंग या हंगामा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में यात्रियों पर कुछ महीनों से लेकर दो साल या उससे ज्यादा समय तक उड़ान भरने पर रोक लगाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती हैं।
विमानन क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर अनुशासन प्रभावित हो रहा था। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाते हुए नियमों को और सख्त कर दिया है।
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नई व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा जांच वाले क्षेत्र, विमान पार्किंग जोन और बस से विमान तक जाने वाले हिस्से में रुककर रील या वीडियो बनाना अब अनुमति के दायरे में नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है और कई बार संचालन में बाधा भी आती है।
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हालांकि यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो लेने की छूट रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर यात्री को “अनरूली पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है।
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एविएशन सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो शूटिंग या हंगामा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में यात्रियों पर कुछ महीनों से लेकर दो साल या उससे ज्यादा समय तक उड़ान भरने पर रोक लगाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती हैं।
विमानन क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर अनुशासन प्रभावित हो रहा था। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाते हुए नियमों को और सख्त कर दिया है।