फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Making reels at the airport will now be costly, DGCA has issued strict rules, read the full news

Raipur News: एयरपोर्ट पर रील बनाना अब पड़ेगा भारी, DGCA ने जारी किए सख्त नियम, पढ़ें पूरी खबर

Sun, 24 May 2026 12:36 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sun, 24 May 2026 12:36 PM IST
सार

हवाई सफर के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील्स बनाना अब यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन लागू की है।

विज्ञापन
Making reels at the airport will now be costly, DGCA has issued strict rules, read the full news
रायपुर एयरपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हवाई सफर के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील्स बनाना अब यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नई गाइडलाइन लागू की है। नए नियमों के तहत एयरपोर्ट के कई संवेदनशील इलाकों में फोटो और वीडियो शूट पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
विज्ञापन


नई व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा जांच वाले क्षेत्र, विमान पार्किंग जोन और बस से विमान तक जाने वाले हिस्से में रुककर रील या वीडियो बनाना अब अनुमति के दायरे में नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है और कई बार संचालन में बाधा भी आती है।
विज्ञापन


हालांकि यात्रियों को उड़ान के दौरान अपनी सीट से सामान्य फोटो या वीडियो लेने की छूट रहेगी। लेकिन यदि केबिन क्रू कैमरा बंद करने के निर्देश देता है, तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर यात्री को “अनरूली पैसेंजर” घोषित किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एविएशन सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में वीडियो शूटिंग या हंगामा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में यात्रियों पर कुछ महीनों से लेकर दो साल या उससे ज्यादा समय तक उड़ान भरने पर रोक लगाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर सकती हैं।


विमानन क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि सोशल मीडिया ट्रेंड के कारण एयरपोर्ट और फ्लाइट के भीतर अनुशासन प्रभावित हो रहा था। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाते हुए नियमों को और सख्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed