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दुष्कर्मियों को उम्रकैद: घुमाने के बहाने 16 साल की लड़की को ले गई थी पड़ोसन, फिर दोस्तों से कराया था दुष्कर्म

Tue, 29 Nov 2022 06:23 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Tue, 29 Nov 2022 06:23 PM IST
सार

लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े  ने बताया विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा के फैसला सुनाया है। उन्होंने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बालको नगर क्षेत्र में इस घटना को अंजाम देना पाया गया था। दोषियो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ विभिन्न धाराओं में 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
 

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life imprisonment to three for sexual assault of minor in chhattisgarh
दुष्कर्म मामले में युवती सहित तीन को उम्रकैद। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सोमवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषियों में एक युवती भी शामिल है। वही लड़की को अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद खाने में नशीली दवाई मिलाकर दी और अपने दोस्तों से दुष्कर्म कराया। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। 

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साल 2018 में युवती रानी मिरी (22) तब 18 साल की थी। वह पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की को अपने साथ निहारिका स्थित चौपाटी पर साथ घूमने की बात कहकर ले गई। इसके बाद खाने में नशीली दवाई मिलाकर दे दी। इसके बाद रानी ने अपने दो दोस्तों पंप हाउस निवासी जुनैद और साहिल को बुलाया। उनके साथ लड़की को लेकर बालको चली गई। 
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वहां दोनों युवकों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। इस दौरान रानी वहीं खड़ी रही और नाबालिग के चीखने-चिल्लाने पर भी उसकी मदद नहीं की। इसके बाद नाबालिग को छोड़कर तीनों वहां से भाग निकले। किसी तरह से लड़की अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस चौकी पहुंचकर मामला दर्ज कराया। 
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पुलिस ने इस मामले में अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज कर जांच शुरू। इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चार्जशीट पूरी कर पॉक्सो कोर्ट में पेश की। इस पर सुनवाई करते हुए विशेष जज विक्रम प्रताप चंद्रा ने फैसला सुनाया है। इसके साथ विभिन्न धाराओं में 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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