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छत्तीसगढ़: नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के दोषी मामा को उम्रकैद
Sun, 31 Jan 2021 05:02 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, रायपुर।
एजेंसी, रायपुर।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 31 Jan 2021 05:02 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साल 2019 में साढ़े चार साल की भांजी से दुष्कर्म के मामले में दोषी मामा को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने शनिवार को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय विशेष फास्ट ट्रैक अदालत) ममता भोजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वह अपनी मां के साथ उसके घर आई थी।
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वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन ने ही पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा-376 एबी (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा), धारा-376 (2)(एफ) के तहत दोषी ठहराया गया है।
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