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Kabirdham: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा, कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला; कुल्हाड़ी से वार कर की थी हत्या
Fri, 27 Sep 2024 11:14 AM IST
विजय पुंडीर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 27 Sep 2024 11:14 AM IST
सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है। दोषी का नाम बीसूराम बैगा पिता भरोसा बैगा उम्र 51 निवासी ग्राम साजाटोला थाना जंगल तरेगांव है। मामला 9 नवंबर 2023 का है।
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दोषी ने बीसूराम ने आपसी विवाद के चलते पतिराम यादव की बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बीसूराम के खिलाफ धारा 302 के तहत 10 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में करीब 11 माह चली सुनवाई के बाद आजीवन कारावास व 500 रूपए का अर्थदंड लगाया है। दोषी को जब से गिरफ्तार किया गया है, तब से वह जेल में बंद है।
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