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Kabirdham:मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अक्तूबर 2023 का है मामला

Fri, 21 Jun 2024 07:49 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 21 Jun 2024 07:49 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में 25 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टूबर 2023 का है। 

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Accused of Harassment an innocent sentenced to life imprisonment case is of October 2023
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में 25 वर्षीय आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अक्टूबर 2023 का है। अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएन शिवोपासक ने बताया कि पीड़िता अपने दादा के साथ दशहरे में आयोजित एक कार्यक्रम को देखने के लिए गई थी। 

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पीड़िता को प्यास लगने पर उसके दादा ने एक घर के बाहर छोड़कर पानी लेने के लिए गए थे। वापस में बच्ची नहीं मिली। आसपास खोजबीन करने पर एक कमरे से बच्ची की रोने की आवाज आई। कमरे का दरवाजा खटखटाने पर आरोपी दुर्गेश पटेल बाहर निकला। बच्ची के शरीर से खून बह रहा था। पीड़िता के दादा ने अन्य लोगों व पुलिस को जानकारी दी। 
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आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं मेडिकल जांच में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कोर्ट में करीब 6 माह चली सुनवाई बाद आरोपी दुर्गेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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