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Kabirdham District Court: दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड
Thu, 19 Oct 2023 07:11 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 19 Oct 2023 07:11 PM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं, एक अन्य मामले में पीड़िता का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने का आरोप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है।
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जिला एवं सत्र न्यायालय कबीरधाम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। कुकदुर थाना में डिडौरी मध्यप्रदेश के रहने वाले आरोपी हन्नु उर्फ हनुमत लाल परस्ते (25) नाबालिग को शादी का झांसा देकर 26 मार्च 2021 को भगा ले गया था। परिजन ने कुकदुर थाने में नाबालिग की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक पीएन शिवोपासक ने बताया कि नाबालिग को आरोपी ने शादी का झांसा देकर अलग-अलग स्थान पर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को परिजन को सौंपा था। वहीं, चालान न्यायालय में पेश किया, जहां विशेष न्यायधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने फैसला सुनाया।
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आरोपी हनु उर्फ हनुमतलाल परस्ते पर दोष सिद्ध होने पर धारा 363 के तहत तीन वर्ष का कारावास व 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 366 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड व धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सजा होगी।
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वहीं, एक अन्य मामले में पीड़िता का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने का आरोप दोष सिद्ध होने पर आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। मामला कवर्धा थाना का है, जहां 2 जून 2022 को पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ टॉयलेट गई थी। इस बीच आरोपी घनश्याम उर्फ बैगा कौशिक (26) ने हाथ पकड़कर गलत हरकत की। शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की गई। सुनवाई बाद विशेष न्यायधीश ने फैसला सुनाया आरोप सिद्ध होने पर दोषी घनश्याम उर्फ बैगा कौशिक को धारा 354 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।