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Kabirdham: कोर्ट ने यूपी के गांजा तस्कर को सुनाई 11 साल कारावास की सजा, एक लाख रुपये लगाया अर्थदंड

Fri, 15 Dec 2023 06:34 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Fri, 15 Dec 2023 06:34 PM IST
सार

यूपी के एक गांजा तस्कर को कबीरधाम जिला कोर्ट ने 11 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगताया जाए।
 

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Kabirdham District Court sentences ganja smuggler of UP to 11 years imprisonment
कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट में यूपी के एक गांजा तस्कर का दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने दोषी को 11 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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जानकारी अनुसार, कवर्धा कोतवाली पुलिस टीम ने 17 सितंबर 2022 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी जय सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी हसनपुर, जिला फतेहपुर (उत्तप्रदेश) के पास से एक क्विंटल 17 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। जब्त किए गए गांजा की बाजार में सात लाख रुपये कीमत थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बस का इंतजार कर रहा था। बस से उत्तर प्रदेश जाता, वहां से किसी अन्य को यह बैग थमा देता। मतलब वह एक डिलीवरी बॉय था, जो सामान को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर छोड़ता। 
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करीब 15 माह चली सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि वर्तमान समय में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति और उससे उत्पन्न होने वाले अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए व ऐसे अपराधों का बृहद सामाजिक दुष्प्रभाव होने को देखते हुए अभियुक्त को समुचित रूप से दंडित किया जाना आवश्यक है। प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए दोषी को 11 वर्ष के कठोर कारावास, एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास पृथक से भुगताया जाए।

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