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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Kabirdham District Court sentenced two ganja smugglers to 10 years imprisonment and fine of Rs one lakh

Kawardha District Court : हरियाणा व बिहार के दो गांजा तस्करों को 10 साल की जेल, एक लाख रुपये का अर्थदंड

Wed, 09 Aug 2023 03:59 PM IST
श्याम जी. न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Wed, 09 Aug 2023 03:59 PM IST
सार

कबीरधाम जिला न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को 10 साल की कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा।
 

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Kabirdham District Court sentenced two ganja smugglers to 10 years imprisonment and fine of Rs one lakh
कबीरधाम जिला कोर्ट। - फोटो : amar ujala

विस्तार

कबीरधाम जिला न्यायालय ने दो गांजा तस्करों को 10 साल की जेल व एक लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) एडीजे पंकज शर्मा ने दिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र झिमर (49) निवासी सिरसल, थाना पुंडरी, जिला कैथल (हरियाणा) व राजकुमार यादव (60) निवासी कनोखर, थाना मनीगाछी, जिला मधुबनी-दरभंगा(बिहार) है।

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मिली जानकारी अनुसार, इन दोनों आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक डीएल 08, एसएएल 1014 के पीछे अलग से चैंबर बनाकर 29.310 किलो गांजा का परिवहन कर रहे थे। आरोपियों को चिल्फी थाना पुलिस ने 2 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया।
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जब से दोनों आरोपी जेल में भेजे गए है, तब से इन्हें जमानत का लाभ नहीं मिला है। ये 2 अगस्त 2021 से अब तक जेल में ही बंद है। करीब दो साल चली सुनवाई बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को  स्वापक औषधियां तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) के तहत 10-10 साल की कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतना होगा।

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