फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Kabirdham District Court sentenced accused to 10 years imprisonment for raping minor girl

Kabirdham District Court: नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Thu, 04 Apr 2024 03:27 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: श्याम जी. Updated Thu, 04 Apr 2024 03:27 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2022 में बोड़ला थाना क्षेत्र के एक गांव का है।

विज्ञापन
Kabirdham District Court sentenced accused to 10 years imprisonment for raping minor girl
कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला जनवरी 2022 में बोड़ला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। हालांकि, पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 28 जुलाई 2023 को एफआईआर दर्ज किया था। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) पीठासीन अधिकारी उदयलक्ष्मी सिंह परमार ने दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, अभियुक्त प्रवीण वर्मा (23) पुत्र पूनाराम वर्मा निवासी ग्राम लेंजाखार थाना बोड़ला जिला कबीरधाम ने एक स्कूली लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता का पीछे करता रहता था। आरोपी के डर से पीड़िता ने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी। इसी बीच आरोपी ने 24 जुलाई 2023 को पीड़िता के पिता को फोन कर विवाह करने व पीड़िता को स्कूल भेजने की धमकी दी। 
विज्ञापन


पिता ने अपनी बेटी से पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। फिर 28 जुलाई 2023 को पुलिस थाना बोड़ला में शिकायत दर्ज कराई गई। इस मामले में धारा 341, 354 (घ), 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया। थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने 7 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद 10 साल की सजा व 1500 रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed