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Janjgir Champa: पत्नी की गला दबाकर हत्या, जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Mon, 17 Mar 2025 08:08 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 17 Mar 2025 08:08 PM IST
सार

जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम लखाली में घरेलू विवाद को लेकर पति संतोष कुमार साहू ने अपनी पत्नी बिंदिया साहू  की गला दबाकर हत्या की थी। प्रकरण की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश ने करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

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Wife strangled to death District Sessions Judge sentenced the accused husband to life imprisonment in Janjgir
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जांजगीर चांपा जिले के सारागांव थाना क्षेत्र के ग्राम लखाली में घरेलू विवाद को लेकर पति संतोष कुमार साहू ने अपनी पत्नी बिंदिया साहू  की गला दबाकर हत्या की थी। प्रकरण की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश ने करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड भी दिया हैं। 

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लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि ग्राम लखाली में आरोपी संतोष कुमार साहू और मृतिका पत्नी बिंदिया साहू के बीच अक्सर घरेलू विवाद को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होता रहता था। वही 13 मार्च 2024 की रात करीबन 8 बजे दोनों के बीच लड़ाई-झगड़ा हुआ जिससे आरोपी संतोष कुमार साहू गुस्से में आकर पहले मारपीट की फिर उसका मुंह नाका और गले को दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद घटना की जानकारी गांव के कोटवार और परिजनों को दी गई। जिसपर आरोपी संतोष कुमार साहू के पिता करियाराम  साहू ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। 
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सारा गांव थाना प्रभारी सत्यम चौहान ने आरोपी को संतोष कुमार साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था। वही विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोजन पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने हत्या के मामले में पैरवी की जिसपर आरोपी संतोष कुमार साहू ने अपनी पत्नी बिंदिया साहू की गला दबाकर हत्या की है जोकि दंडनीय अपराध है जिसे कठोर से कठोर दण्ड दिया जाए। 
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जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी संतोष कुमार साहू  32 वर्ष को धारा 302 आईपीसी हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 5 हजार रुपए का अर्थ दण्ड भी दिया है,जिसे जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम करावास भुगताये जाने  का आदेश दिया है।

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