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जांजगीर चांपा में रोका गया बाल विवाह: परिजनों को दी गई कानूनी जानकारी, कल होना था विवाह
Tue, 11 Nov 2025 06:27 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चांपा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चांपा
Published by: Digvijay Singh
Updated Tue, 11 Nov 2025 06:27 PM IST
सार
जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कमरीद में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 16 साल की नाबालिग बालिका का विवाह को रोक गया है। मार्कशीट से उम्र की मिलान किया गया, जिसमें 16 साल 5 माह पाई गई।
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रोका गया बाल विवाह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कमरीद में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 16 साल की नाबालिग बालिका का विवाह को रोक गया है। मार्कशीट से उम्र की मिलान किया गया, जिसमें 16 साल 5 माह पाई गई। जिसके बाद नाबालिग लड़की के परिजनों को समझाइश दी गई। यदि शादी होगी तो दोनों पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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जानकारों के अनुसार,,कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिता अग्रवाल महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम कमरिद (पामगढ़) में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच किया जहां बालिका की उम्र 16 वर्ष 05 माह होना पाया गया , जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था , विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा बालिका , उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह को रोका गया एवं लड़कियों का विवाह के लिए निर्धारित उम्र 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित उम्र 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में हस्ताक्षर कराया गया । बाल विवाह सफलतापूर्वक रोका गया ।
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