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Jagdalpur: पुलिस ने आईईडी ब्लास्ट मामले में एक नक्सली को किया गिरफ्तार, 9 जून को सुकमा में किया था विस्फोट
Tue, 08 Jul 2025 11:26 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
Published by: आकाश दुबे
Updated Tue, 08 Jul 2025 11:26 PM IST
सार
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होने की बात बताई, वहीं इस हमले में शामिल अन्य नक्सलियों के नामों का भी खुलासा किया है, एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जगदलपुर में पुलिस ने आईईडी ब्लास्ट मामले में एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। सुकमा जिले में बीते 9 जून को नक्सलियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें सुकमा एएसपी शहीद हो गए थे, जबकि थाना प्रभारी के साथ ही एसडीओपी घायल हो गए थे। इसी मामले से जुड़े नक्सली को गिरफ्तार करने किया गया है।
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मामले कि जानकारी देते हुए आला अधिकारियों ने बताया कि 9 जून को सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र के ग्राम ढोंढ़रा में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश गिरपूंजे शहीद हुए थे, वहीं विस्फोट में एसडीओपी भानुप्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले की गंभीरता को देखते हुए 12 जून को छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने मामले की विवेचना राज्य अन्वेषण अभिकरण ( एसआईए) को सौंप दी गई, इसके बाद एसआईए की टीम ने लगातार कोंटा और सुकमा क्षेत्र में जांच की। इस मामले में 8 जुलाई को एजेंसी के हाथ बड़ी सफलता मिली, घटना के एक आरोपी सोढ़ी गंगा को गिरफ्तार किया गया, आरोपी नक्सली संगठन में क्षेत्रीय जनताना सरकार ( आरपीसी) का अध्यक्ष बताया जा रहा है और वह थाना भेज्जी क्षेत्र के ग्राम नीलमडगू का निवासी भी है।
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गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होने की बात बताई, वहीं इस हमले में शामिल अन्य नक्सलियों के नामों का भी खुलासा किया है, एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103, 109, 190, 191(2), 191(3), 61(2), आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 व 5, और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 16, 18, 20, 23 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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