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Chhattisgarh ACB Raid: पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व GM और उनके दामाद के घर एसीबी का छापा; सुबह से कार्रवाई जारी

Thu, 06 Jul 2023 01:14 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर/कांकेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर/कांकेर Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Thu, 06 Jul 2023 01:14 PM IST
सार

Chhattisgarh ACB Raid: कांकेर और जगदलपुर में एसीबी की टीम ने गुरुवार सुबह एक साथ छापा मारा है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी और उनके बीईओ दामाद राजेश उपाध्याय के आवास पर चल रही है। ससुर-दामाद दोनों पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है।

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ACB raids on former GM of chhattisgarh Text Book Corporation and his son-in-law in Jagdalpur and Kanker
जगदलपुर में दरभा बीईओ का आवास, जहां पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के कांकेर और जगदलपुर में एसीबी की टीम ने गुरुवार सुबह एक साथ छापा मारा है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम अशोक चतुर्वेदी और उनके बीईओ दामाद राजेश उपाध्याय के आवास पर चल रही है। ससुर-दामाद दोनों पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इस मामले में आरोपी अशोक चतुर्वेदी लंबे समय से फरार चल रहे थे। एसीबी की टीम ने उन्हें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से गिरफ्तार किया था। एसीबी के इंचार्ज एसपी यूलैनडन यॉर्क ने यह जानकारी दी है। 

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एसीबी की टीम सुबह करीब 5 बजे जगदलपुर के धरमपुर स्थित राजेश उपाध्याय के घर पहुंची। राजेश उपाध्याय दरभा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं। टीम के साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी है। अफसर उनके घर में दस्तावेज खंगाल रहे हैं। राजेश उपाध्याय पंडरीपानी स्कूल में व्याख्याता हैं, लेकिन उन्हें बीईओ का प्रभार दिया गया है। इसके पहले वे तोकापाल में बीआरसी के पद पर कार्य कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की जा रही है। 
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वहीं एक दूसरी टीम दुर्गकोंदल में अशोक चतुर्वेदी के आवास पर पहुंची हैं। वहां भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अशोक चतुर्वेदी पंचायत विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे. उनके खिलाफ चार मामले दर्ज हैं। इसमें पाठ्य पुस्तक निगम में ग्रीन बोर्ड के टेंडर के नाम पर अपने बेटे को फायदा पहुंचाने, फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर टेंडर पास करवाने और कमेटी को गुमराह करके ठेकेदार को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा अनुपातहीन संपत्ति का भी आरोप है। 

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