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Chhattisgarh: अब ऑनलाइन मिल सकेगी RTI में जानकारी, ऐसा करने वाला छठवां राज्य; आज पोर्टल का लोकार्पण
Wed, 12 Oct 2022 10:39 AM IST
मोहनीश श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Wed, 12 Oct 2022 10:39 AM IST
सार
अभी तक 517 कार्यालयों के जनसूचना अधिकारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पोर्टल के माध्यम से आवेदक दस्तावेज प्राप्त करने के साथ ही शिकायत भी ऑनलाइन ही कर सकेगा।
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राज्य सूचना आयोग (सांकेतिक फोटो)
- फोटो : social media
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में अब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी। आवेदक तीन स्तरों (जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील) पर सूचनाएं प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से राज्य सूचना आयोग के लिए rtionline.cg.gov.in वेबसाइट तैयार कराई गई है। इस वेबसाइट का लोकार्पण बुधवार दोपहर 12 बजे किया जाएगा।
ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन के लिए फीस
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेवक ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ क्यू आर कोड स्कैन कर किसी भी यूपीआई से रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके कारण आवेदक को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी विभाग भी इसी पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियो और नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी और नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इससे आवेदक उनको भी ऑनलाइन ही आवेदन भेज सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा ऑनलाइन
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्यों ने पोर्टल बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम के तहत फीस भी ऑनलाइन की जमा की जा सकती है। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा।
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ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन के लिए फीस
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आदेवक ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकेंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसमें नेट बैंकिंग और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के साथ क्यू आर कोड स्कैन कर किसी भी यूपीआई से रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके कारण आवेदक को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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सभी विभाग भी इसी पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के जनसूचना अधिकारी अपना रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल में ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारियो और नोडल अधिकारी का विवरण भरकर संबंधितों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी और नोडल अधिकारी को वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इससे आवेदक उनको भी ऑनलाइन ही आवेदन भेज सकेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा ऑनलाइन
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्यों ने पोर्टल बनाया है। महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम के तहत फीस भी ऑनलाइन की जमा की जा सकती है। इससे राज्य के दूरदराज क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिल सकेगा।