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CG: विधायक देवेंद्र यादव को बड़ा झटका, कोर्ट ने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका की स्वीकार

Sat, 06 Jul 2024 10:22 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Sat, 06 Jul 2024 10:22 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते दायर याचिका पर 20 जून को फैसला सुरक्षित कर दिया था।  मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई तय की गई है।
 

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High Court accepted the election petition of former MLA Prem Prakash Pandey
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनावी याचिका को स्वीकार कर सुनवाई योग्य माना है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई तय की गई है।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते दायर याचिका पर 20 जून को फैसला सुरक्षित कर दिया था। भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने चुनाव याचिका दायर कहा है कि यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक प्रकरण का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया। इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाये। 
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पांडेय ने अपनी चुनाव याचिका में कहा कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है। रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। सुनवाई के दौरान यादव की ओर से उनके एडवोकेट ने आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को चलने योग्य नहीं बताया था, इसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

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