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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Hearing was held in Bilaspur High Court in case of cancellation of FIR of ACB and ED and ACB regarding liquor

CG: शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईडी और एसीबी की FIR निरस्त करने का मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

Wed, 10 Jul 2024 10:49 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Wed, 10 Jul 2024 10:49 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट में ईडी और एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर आदि की ओर से पेश क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन पर आज शाम तक सुनवाई चली। 

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Hearing was held in Bilaspur High Court in case of cancellation of FIR of ACB and ED and ACB regarding liquor
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ईडी और एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर आदि की ओर से पेश क्रिमिनल मिस्लेनियस पिटीशन पर आज शाम तक सुनवाई चली। मामले में लंबी बहस के बाद  चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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बता दें कि शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईडी ने अनिल टुटेजा , यश टुटेजा , अनवर ढेबर , विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी आरोपी पहले से ही रायपुर सेंट्रल जेल में हैं। अपने खिलाफ किये गए नये एफ आई आर को निरस्त करने की मांग लेकर आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मामले में बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में सुबह से बहस शुरू हुई।  
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा, कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जब एफआईआर क्वेश कर दी थी, तब पुराने तथ्यों और आधारों पर ही फिर एफआईआर दर्ज करना वैधानिक नहीं है। मामले में नए सिरे से जांच किए जाने के बाद ही यह कार्रवाई हो सकती थी। मामले में सभी पक्षों के तर्कों और बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट की डीबी ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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