फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Gorella-Pendra-Marwahi News ›   Son accused of killing his father sentenced to life imprisonment in GPM

GPM: पिता की हत्या के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा, इस बात से नाराज होकर उतारा था मौत के घाट

Sat, 03 Aug 2024 06:39 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 03 Aug 2024 06:39 PM IST
सार

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने सुनाई हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा।

विज्ञापन
Son accused of killing his father sentenced to life imprisonment in GPM
पिता की हत्या के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही में पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने सुनाई हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा। मरवाही थाना क्षेत्र के बहुटाडोल गांव में अगस्त 2022 को बेटे ने पिता के दूसरी शादी से नाराज होकर हर दी थी पिता की हत्या।

विज्ञापन


पूरा घटना क्रम अगस्त 2022 का था जहा पर सोननदी के तट पर स्थित ग्राम बहुटाडोल मरवाही की था जहाँ आरोपी कृपाल सिंह ने अपने पिता मृतक हरदींन वाकरे को टंगिया से गले और पैरों पर बुरी तरह हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी थी,आरोपी कृपाल सिंह मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा था,मृतक हरदीन जो सोननदी के एनीकट के पास बने मन्दिर में काफी दिनों से रहता था और मंदिर में पूजा पाठ किया करता था और पास की झोपड़ी में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था।
विज्ञापन


आरोपी कृपाल सिंह-मृतक हरदीन की पहली पत्नी का बेटा है,बाप और बेटे के बीच मे आये दिन लगातार किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था,बाप की दूसरी शादी कर लेने के बाद से ही आरोपी बेटा कृपाल सिंह काफी तनाव में रहता था,घटना वाले दिन भी दोनों पिता पुत्र के बीच जमकर झगड़ा हुआ था हालांकि आसपास के लोगो ने दोनो के झगड़े को शांत करा दिया था लेकिन आरोपी बेटे के सर पर खून सवार हो चुका और घटना वाले दिन को दोपहर में मौका पाकर टंगिया से अपने मृतक बाप को दौड़ाकर मार रहा था इसी दौरान टंगिया से पहले पैर पर मारा और मृतक के जमीन पर गिरते ही उसके गर्दन पर टंगिया से ताबड़तोड़ वार कर मौके पर ही मार डाला था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


हत्या के इस पूरे मामले में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुये आरोपी कृपाल सिंह वाकरे को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं। अर्थदंड की नही पटापने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed