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GPM: जिला प्रशासन-स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 19 संस्थानों को किया सील

Thu, 18 Jun 2026 06:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 18 Jun 2026 06:20 PM IST
सार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों एवं पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 संस्थानों को सील कर दिया है।

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Major action by district administration and health department 19 establishments sealed in GPM
जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही।

विस्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों एवं पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 संस्थानों को सील कर दिया है। जनस्वास्थ्य और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में कई संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच के दौरान अधिकांश क्लीनिकों और लैबों में फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं पाई गईं। इसके अलावा कुछ संस्थानों में रेडिएशन सुरक्षा से जुड़े जरूरी दस्तावेजों का अभाव भी मिला। कई जगहों पर संचालन के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

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निरीक्षण के दौरान एक गंभीर मामला भी सामने आया, जहां संबंधित चिकित्सक की अनुपस्थिति में एक अयोग्य व्यक्ति मरीजों का उपचार करता पाया गया। इसे जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की।
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सील किए गए संस्थानों में तिवारी पैथोलैब, राठौर पैथोलैब, गोंडवाना पैथोलैब, श्रीराम डिजिटल एक्स-रे, मां अंबे पैथोलैब, मां अंबे क्लीनिक, पोद्दार क्लीनिक, मारुति दंत चिकित्सालय, श्रीराम दंत चिकित्सालय, श्रीराम पैथोलॉजी, सिम्मी पैथोलॉजी, प्रखर होम्योपैथिक क्लीनिक, श्रीराम क्लीनिक, श्रीराम डेंटल एंड वेल केयर क्लीनिक, धनवंतरी आयुष क्लीनिक, न्यू ओम पैथोलॉजी, लीला क्लीनिक, आदर्श पैथोलॉजी एवं अन्य संस्थान शामिल हैं।
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जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। सभी निजी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस, फायर सेफ्टी मानकों, योग्य चिकित्सकीय स्टाफ एवं अन्य अनिवार्य दस्तावेजों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही।

जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही।

 

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