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गौरेला पेंड्रा मरवाही: दो साल पहले पत्नी को उतारा मौत के घाट, अब अदालत ने पति को सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 04 Dec 2025 06:06 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 04 Dec 2025 06:06 PM IST
सार

दो साल पहले हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने वकील पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Court sentences husband to life imprisonment for murdering wife
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दो साल पहले हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने वकील पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मरवाही थाना क्षेत्र के ऐंठी गांव में घटित इस घटना में पति ध्रुवदास चौधरी उर्फ वकील ने आपसी विवाद के दौरान अपनी पत्नी पुष्पा बाई चौधरी पर किसी भारी व कठोर वस्तु से सिर और चेहरे पर वार किए थे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

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घटना 30 सितंबर 2023 की रात करीब 7 से 8 बजे के बीच की है। घटना के बाद पुलिस ने प्रारंभिक रूप से मर्ग कायम कर जांच शुरू की। पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मृतका के परिजनों एवं अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर मामला हत्या का पाया गया। चिकित्सकीय रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुष्पा बाई की मौत हिंसक हमले के कारण होना बताया गया, जिसे अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
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पुलिस ने आरोपी पति ध्रुवदास चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था, जहां से वह लगातार न्यायिक हिरासत में था। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट ने यह सिद्ध किया कि वारदात जानबूझकर की गई थी।
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3 दिसंबर को पेंड्रा स्थित जिला अदालत में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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