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GPM: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जानें कब हुई वारदात

Fri, 21 Feb 2025 06:02 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 21 Feb 2025 06:02 PM IST
सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में घर से स्कूल जा रही दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को अपने साथ जबरन ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Accused of Harassmenta minor sentenced to life imprisonment in Gaurela Pendra Marwahi
आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही में घर से स्कूल जा रही दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को अपने साथ जबरन ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है जहां 30 सितंबर 2023 को स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को आरोपी गणेश धुर्वे मोटरसायकल में जबरन बैठने को बोला और अपने साथ दूसरे गांव में ले जाकर दुष्कर्म किया था। वहीं छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब पतासाजी की तो उसके दूसरे गांव में आरोपी के घर में होने की जानकारी हुयी। बाद में परिजनों ने पीड़िता को अपने साथ घर लाये और जब उसने अपने साथ आपबीती को घरवालों को बतलाया तो गौरेला थाने मे आरोपी गणेश धुर्वे पिता रामप्रसाद धुर्वे 29 वर्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 506(2), 366, 376(1) और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 407 दर्ज किया गया और आरोपी को पुलिस ने 8 अक्टूबर 2023 को गिरफतार कर जेल दाखिल किया था।
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इस मामले में फैसला सुनाते हुये विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड, धारा 506 (2) के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अतिरिक्त सश्रम कारावस की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजांए एक साथ चलेंगी।

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