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Gaurela Pendra Marwahi: रोडरोलर से कुचलकर पुलिसकर्मी की मौत के मामले में आरोपी को सात साल की सजा

Fri, 03 May 2024 03:26 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 03 May 2024 03:26 PM IST
सार

एडीजे गौरेला किरण थवाईत ने फैसला सुनाया है। सड़क निर्माण ठेका कंपनी के रोलर चालक ने शराब के नशे में चूर होकर दिया था घटना को अंजाम।

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accused has been sentenced to seven years in prison in case of a policeman being crushed to death by a road r
कोमल सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही के पेंड्रा में रोडरोलर से कुचलकर पुलिस कर्मी की मौत के मामले में आरोपी रोलर चालक को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। गौरेला के पॉवर हाउस तिराहे में 29 जनवरी 2022 को पुलिस आरक्षक कोमल सिंह की मौत हुई थी जबकि दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 

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पूरा मामला 29 जनवरी 2022 का है जहां गौरेला के पॉवर हाउस रानी दुर्गावती तिराहे में पुलिस विभाग में पदस्थ कोमल सिंह अपने साथी रोहित परस्ते के साथ खड़ा बातचीत कर रहा था इसी दौरान अनिल बिल्डकॉन ठेका कंपनी का नाम लिखी हुये रोड रोलर बेलन का चालक तेजी से बेलन को चलाते हुये आ रहा था जिसको कि वहां ड्यूटी कर रहे आरक्षक प्रवेश जायसवाल ने रोकने की कोशिश भी किया पर बेलन चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सड़क किनारे खड़े आरक्षक कोमल सिंह के उपर चढाते हुये और रोहित परस्ते को ठोकर मारते हुये बिजली के खंभे से जा टकराया । 

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बेलन चालक नानदाउ उर्फ कंदरू यादव निवासी जिला डिंडौरी मध्यप्रदेश अत्यधिक शराब के नशे में चूर था। हादसे के बाद लोगों में नाराजगी देखी गयी थी और काफी भीड़ भी लग गयी थी।इस मामले में फैसला सुनाते हुये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी बेलन चालक नानदाउ उर्फ कुंदरू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के तहत 7 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है वहीं धारा 308 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और 3 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत 4 माह के सश्रम कारावास और 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। 
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अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर उक्त तीनों धाराओं के अपराध में क्रमशः 6 माह, 4 माह और 20 दिन के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने किया।


 

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