{"_id":"699979c27a8e9017960e7f7b","slug":"former-minister-kawasi-lakhma-can-participate-in-the-budget-session-with-these-conditions-in-chhattisgarh-2026-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"24 फरवरी को आयेगा छत्तीसगढ़ का बजट: इन शर्तों के साथ बजट सत्र में भाग ले सकते हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
24 फरवरी को आयेगा छत्तीसगढ़ का बजट: इन शर्तों के साथ बजट सत्र में भाग ले सकते हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा
Sat, 21 Feb 2026 02:54 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 21 Feb 2026 02:54 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति भी दे दी है।
विज्ञापन
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, कांग्रेस विधायक कवासी लखमा
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
छत्तीसगढ़ का बजट 24 फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति भी दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष सिंह ने सुकमा जिले के कोन्टा विधानसभा के विधायक कवासी लखमा को कई शर्तों के साथ विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत दी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उक्त मामले की जानकारी दी।
इन शर्तों में उन्हें मोबाइल जमा करना होगा, गिरफ्तारी के मामले में और आबकारी घोटाले के मामले में विधानसभा में कोई चर्चा नहीं करेंगे। पत्रकारों के साथ इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आने-जाने की जानकारी विधानसभा सचिव को देनी होगी। वे अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे। साथ ही नो स्पीच का पालन करेंगे। उनकी उपस्थिति केवल सत्र में ही रहेगी। यदि उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
विज्ञापन
लखमा बजट सत्र के अन्य विषयों की चर्चा में वे भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर चल रहे केस के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। सदस्यों को इसकी जानकारी है और यह मामला न्यायालय में होने के कारण कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है जो 20 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे फिर 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी।
20 मार्च तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र
छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का अष्टम सत्र (बजट सत्र) 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी, 2026 को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। फिर राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार 25 फरवरी, 2026 को होगी। राज्यपाल के अभिभाषण का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
इस बजट सत्र में जो वित्तीय एवं शासकीय कार्य संपादित किये जायेंगे, जो इस प्रकार से हैं...
विधि विषयक कार्य
अभी तक शासकीय विधि-विषयक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं
(A) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026
(B) छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026
प्रश्न, स्थगन एवं ध्यानकर्षण सूचनाएं
इस सत्र के लिए माननीय सदस्यों से अभी तक प्राप्त प्रश्नों की कुल 2813 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1437 एवं अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1376 है।
(क) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 61 सूचनाएं
(ख) नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 01 सूचनाएं
(ग) अशासकीय संकल्प की कुल 13 सूचनाएं
(घ) शून्यकाल की 09 सूचनाएं
(ड़) याचिका की 112 सूचना
विज्ञापन
विज्ञापन
इन शर्तों में उन्हें मोबाइल जमा करना होगा, गिरफ्तारी के मामले में और आबकारी घोटाले के मामले में विधानसभा में कोई चर्चा नहीं करेंगे। पत्रकारों के साथ इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। आने-जाने की जानकारी विधानसभा सचिव को देनी होगी। वे अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे। साथ ही नो स्पीच का पालन करेंगे। उनकी उपस्थिति केवल सत्र में ही रहेगी। यदि उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
विज्ञापन
लखमा बजट सत्र के अन्य विषयों की चर्चा में वे भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर चल रहे केस के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे। सदस्यों को इसकी जानकारी है और यह मामला न्यायालय में होने के कारण कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है जो 20 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे फिर 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी।
20 मार्च तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र
छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का अष्टम सत्र (बजट सत्र) 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी, 2026 को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। फिर राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार 25 फरवरी, 2026 को होगी। राज्यपाल के अभिभाषण का दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
इस बजट सत्र में जो वित्तीय एवं शासकीय कार्य संपादित किये जायेंगे, जो इस प्रकार से हैं...
- निधन उल्लेख- दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य।
- वित्तीय कार्य-वित्तमंत्री ओ।पी। चौधरी वर्ष 2026-2027 के आय व्ययक का उपस्थापन मंगलवार दिनांक 24 फरवरी 2026 को दोपहर 12।30 बजे करेंगे। वित्तमंत्री के बजट भाषण का दूरदर्शन, रायपुर (छ।ग।) एवं आकाशवाणी, रायपुर (छ।ग।) से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
- गुरुवार 26 फरवरी 2026 एवं शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी।
- दिनांक 09 से 17 मार्च, 2026 तक सभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
- दिनांक 17 मार्च, 2026 आय-व्ययक की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुनर्स्थापन होगा।
- आय-व्ययक की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा एवं पारण हेतु दिनांक 18 मार्च, 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
विधि विषयक कार्य
अभी तक शासकीय विधि-विषयक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं
(A) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026
(B) छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026
प्रश्न, स्थगन एवं ध्यानकर्षण सूचनाएं
इस सत्र के लिए माननीय सदस्यों से अभी तक प्राप्त प्रश्नों की कुल 2813 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1437 एवं अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 1376 है।
(क) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 61 सूचनाएं
(ख) नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 01 सूचनाएं
(ग) अशासकीय संकल्प की कुल 13 सूचनाएं
(घ) शून्यकाल की 09 सूचनाएं
(ड़) याचिका की 112 सूचना