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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: पूर्व कलेक्शन एजेंट पर गबन का आरोप, 14 महिलाओं से वसूले चार लाख से अधिक रुपये
Wed, 15 Oct 2025 04:31 PM IST
Lalit Kumar Singh
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
Published by: Lalit Kumar Singh
Updated Wed, 15 Oct 2025 04:31 PM IST
सार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भारत फाइनेंस कंपनी (इंडसइंड बैंक की सहायक इकाई) की पेंड्रारोड शाखा में कार्यरत रहे एक पूर्व कलेक्शन एजेंट पर महिलाओं से लोन क्लोज कराने के नाम पर रुपए लेकर गबन करने का मामला सामने आया है।
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पुलिस थाना गौरेला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भारत फाइनेंस कंपनी (इंडसइंड बैंक की सहायक इकाई) की पेंड्रारोड शाखा में कार्यरत रहे एक पूर्व कलेक्शन एजेंट पर महिलाओं से लोन क्लोज कराने के नाम पर रुपए लेकर गबन करने का मामला सामने आया है। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रांच मैनेजर बलदेव साहू ने गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सूरज कुमार यादव (20 वर्ष), निवासी कपसियाकला (तखतपुर, बिलासपुर), जुलाई 2023 से अक्टूबर 2024 तक कंपनी में कलेक्शन एजेंट के पद पर कार्यरत था।
मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच उसने शाखा क्षेत्र की 14 महिला हितग्राहियों से लोन क्लोज कराने के नाम पर कुल चार लाख एक हजार 455 वसूले। लेकिन यह राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की गई। खुर्शीदा बेगम खान, द्रोपती श्रीवास, जानकी बाई मार्को, मधुबाई, देववती यादव, ममता, तेजवती, हेमी बाई, सहनाज बेगम, पुष्पा गुप्ता, श्यामकली, संतोषी बाई, प्रेमवती बाई और गायत्री सभी ने अपने-अपने लोन की बकाया राशि एकमुश्त आरोपी को सौंपी थी।
जब महिलाओं ने कंपनी से शिकायत की, तब जांच में स्पष्ट हुआ कि वसूली गई रकम रिकॉर्ड में जमा नहीं हुई है। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। गौरेला पुलिस ने आरोपी सूरज यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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मार्च 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच उसने शाखा क्षेत्र की 14 महिला हितग्राहियों से लोन क्लोज कराने के नाम पर कुल चार लाख एक हजार 455 वसूले। लेकिन यह राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की गई। खुर्शीदा बेगम खान, द्रोपती श्रीवास, जानकी बाई मार्को, मधुबाई, देववती यादव, ममता, तेजवती, हेमी बाई, सहनाज बेगम, पुष्पा गुप्ता, श्यामकली, संतोषी बाई, प्रेमवती बाई और गायत्री सभी ने अपने-अपने लोन की बकाया राशि एकमुश्त आरोपी को सौंपी थी।
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जब महिलाओं ने कंपनी से शिकायत की, तब जांच में स्पष्ट हुआ कि वसूली गई रकम रिकॉर्ड में जमा नहीं हुई है। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। गौरेला पुलिस ने आरोपी सूरज यादव के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिलाओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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