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फैसला:ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने पर हाई कोर्ट ने लगाया बैन, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति पर भी रोक

Tue, 19 Oct 2021 09:11 AM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Tue, 19 Oct 2021 09:11 AM IST
सार

अदालत के इस फैसले पर याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन व जिला प्रशासन ने धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाकर समुदाय को उनके आयोजन से वंचित किया है।

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Eid Milad un Nabi Events Ban By Bilaspur HIGH Court In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान अस्त्र शस्त्र के इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की भी अनुमति नहीं दी है। अदालत के इस फैसले पर याचिकाकर्ता ने सवाल खड़े खड़े किए हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्य शासन व जिला प्रशासन ने धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगाकर समुदाय को उनके आयोजन से वंचित किया है। वह भी सिर्फ वक्फ बोर्ड की अनुशंसा को आधार बनाकर शासन ने आदेश जारी किया है। जबकि, वक्फ बोर्ड को इस तरह से समुदाय के धार्मिक आयोजनों पर फैसला लेने का कोई अधिकार ही नहीं है।

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 गरबा व दशहरा पर्व के आयोजनों पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता के वकील रोहित शर्मा ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। मुस्लिम लॉ कमेटी, वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र पर विचार रखते हुए रोहिथ शर्मा ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत राज्य शासन व जिला प्रशासन ने प्रदेश में सभी जगहों पर नवरात्रि व दशहरा पर्व पर गरबा व उत्सव मनाने की अनुमति दी है। उसी तरह मुस्लिम समुदाय को भी निर्धारित शर्तों के तहत धार्मिक आयोजन करने की अनुमति दी जाए। 

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