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Durg: हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, साल 2022 में हुई थी युवक की हत्या
Sat, 21 Dec 2024 05:20 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
Published by: Digvijay Singh
Updated Sat, 21 Dec 2024 05:20 PM IST
सार
दुर्ग में जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मामला भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किए थे।
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दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दुर्ग में जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल मामला भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किए थे। मृतक युवक का नाम श्यामकुमार उर्फ मोनू था। आरोपियों ने पहले युवक को शराब पिलाई और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी. युवक की हत्या के बाद आरोपियों ने उसका नग्न शव में आईआईटी मैदान में फेंक दिया। साल 2022 फरवरी के महीने की ये घटना है. शव बरामद होने के बाद इस घटना की जांच खुर्सीपार पुलिस ने शुरू की पुलिस ने इस मामले में 3 दिन बाद आरोपियों गिरफ्तार किया गया।
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पुलिस ने बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आरोपी बलराम क्षत्रिय ने अपने दो साथियों झुमन और यशवंत के साथ पहले युवक की हत्या की और फिर शव को फेंकने के बाद उससे जुड़ी चीजों को ठिकाने लगाया।खुर्सीपार पुलिस ने तीनों आरोपियों बलराम और झुमन के खिलाफ धारा 302, 34, 201 के तहत केस दर्ज किया गया. यशवंत को धारा 201 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू क्रांतिनगर खुर्सीपार के रहने वाले हैं, यशवंत यादव एसीसी जामुल का रहने वाला है. इस अंधे कत्ल की गुत्थी तत्कालीन खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने जांच की थी। हत्या के इस मामले में दुर्ग कोर्ट ने सजा सुनाई। दो आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषियों पर पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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