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Chhattisgarh: 'मंत्रालय में नौकरी लगवा दूंगा', झांसा देकर पति-पत्नी ने ठग लिए लाखों रुपये

Wed, 05 Feb 2025 09:29 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 05 Feb 2025 09:29 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति के कामों में पत्नी भी साथ दिया करती थी। पांच लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है।

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Husband and wife arrested for duping more than five lakh rupees
आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मंत्रालय में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पति के कामों में पत्नी भी साथ दिया करती थी। पांच लाख रुपये से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है।

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नेवई थाना पुलिस ने मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले पति-पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पति नरेंद्र सिंह और पत्नी अनिता सिंह ने अपने गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी के साथ मिलकर प्रार्थी से 5,95,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था।  शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पूर्व में दो आरोपी गिरीश और भूपेश को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं फरार चल रहे पति-पत्नी अब जाकर पुलिस की पकड़ में आए।
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पुलिस ने बताया कि प्रार्थी प्रह्लाद सिंह सिकरवार की शिकायत के आधार पर अनिता सिंह, इनके पति नरेन्द्र सिंह और इनके साथी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी के प्रार्थी के बेटे नवीन सिंह को मंत्रालय रायुपर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 4,25,000 और बुद्धेश्वर को मंत्रालय में प्यून के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 1,70,000 रुपये अलग-अलग किश्तों और फोन के माध्यम लिया था।
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नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांग करने पर अनिता सिंह ने भूपेश कुमार सोनवानी का यूनियन बैंक आफ इंडिया का चेक नवीन को 425000 रुपये और बुद्धेश्वर को 150000 का चेक दिया। जिसे लगाने पर दोनों चेक बाउंस हो गए। जब प्रार्थी ने पैसे के बारे में पूछा तो रकम आज कल देना कहते हुए दोनों पति-पत्नी घूमाते रहे। आरोपियों ने रकम लेकर नौकरी नहीं लगाई और न ही रकम को वापस किया।

पुलिस ने आवेदक के बेटे नवीन सिंह और बुद्धेश्वर को नौकरी लगाने के नाम पर छलपूर्वक धोखाधड़ी कर 5 लाख 95 हजार रुपए की ठगी करना अपराध धारा 420,34 भादवि का घटित होना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


प्रकरण के आरोपी गिरीश यादव और भूपेश कुमार सोनवानी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने पति-पत्नी को रायपुर भाठागांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

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