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Raipur: लाल-नीली बत्ती और सायरन लगाकर नशे में गाड़ी चलाना पड़ा भारी, स्कॉर्पियो जब्त कर चालक कोर्ट में पेश
Wed, 17 Dec 2025 04:41 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 17 Dec 2025 04:41 PM IST
सार
सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए एक मामले में यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में वाहन चलाने और अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती व सायरन का उपयोग करने वाले स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है।
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स्कॉर्पियो जब्त कर चालक कोर्ट में पेश
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए एक मामले में यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में वाहन चलाने और अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती व सायरन का उपयोग करने वाले स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर लिया है। आरोपी चालक को वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया।
यातायात पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG-04-NJ-9007 में चालक शराब पीते हुए वाहन चला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की और 16 दिसंबर को चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में बिना अनुमति लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर लगे हुए थे।
पुलिस द्वारा एल्कोमीटर से जांच करने पर वाहन चालक आशीष यादव के शरीर में 128 एमजी/100 एमएल शराब की मात्रा पाई गई, जो निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। इसके बाद वाहन को विधिवत जब्त कर यातायात मुख्यालय लाया गया।
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पूछताछ में चालक ने बताया कि वाहन के मालिक डिलेश्वर पटेल, निवासी वीआईपी स्टेट, अशोका नगर रायपुर हैं। वाहन मालिक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि यह स्कॉर्पियो बीते दो वर्षों से बिलासपुर पुलिस विभाग में अधिग्रहण पर थी और तकनीकी खराबी सुधारने के लिए चार दिन पहले रायपुर लाई गई थी। वाहन मालिक के अनुसार, चालक ने घर जाने के लिए साधन न होने की बात कहकर वाहन मांगा था, जिसे उन्होंने दे दिया।
पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 185 एवं 119(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर पंचनामा तैयार किया है। इन धाराओं के अंतर्गत लगभग 20,500 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है। जब्त वाहन को न्यायालय के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा।
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यातायात पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG-04-NJ-9007 में चालक शराब पीते हुए वाहन चला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन की तलाश शुरू की और 16 दिसंबर को चेकिंग के दौरान वाहन को रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में बिना अनुमति लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर लगे हुए थे।
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पुलिस द्वारा एल्कोमीटर से जांच करने पर वाहन चालक आशीष यादव के शरीर में 128 एमजी/100 एमएल शराब की मात्रा पाई गई, जो निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। इसके बाद वाहन को विधिवत जब्त कर यातायात मुख्यालय लाया गया।
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पूछताछ में चालक ने बताया कि वाहन के मालिक डिलेश्वर पटेल, निवासी वीआईपी स्टेट, अशोका नगर रायपुर हैं। वाहन मालिक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि यह स्कॉर्पियो बीते दो वर्षों से बिलासपुर पुलिस विभाग में अधिग्रहण पर थी और तकनीकी खराबी सुधारने के लिए चार दिन पहले रायपुर लाई गई थी। वाहन मालिक के अनुसार, चालक ने घर जाने के लिए साधन न होने की बात कहकर वाहन मांगा था, जिसे उन्होंने दे दिया।
पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 185 एवं 119(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर पंचनामा तैयार किया है। इन धाराओं के अंतर्गत लगभग 20,500 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है। जब्त वाहन को न्यायालय के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा।