फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   culprit who misdeed girl in Raigarh was sentenced to 10 years of rigorous imprisonment

CG: खुद को अविवाहित बताकर युवती से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर छोड़ा; 10 साल सश्रम कारावास की मिली सजा

Wed, 06 Nov 2024 09:32 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: श्याम जी. Updated Wed, 06 Nov 2024 09:32 PM IST
सार

रायगढ़ में एक शख्स ने खुद को अविवाहित बताकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए। गर्भवती होने पर वह शादी से मुकर गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन
culprit who misdeed girl in Raigarh was sentenced to 10 years of rigorous imprisonment
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

रायगढ़ जिले में खुद को अविवाहित बताकर युवती से शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती करने के बाद शादी से मुकर जाने वाले आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 2019 में हंडी चैक में स्थित डेंटल क्लीनिक में काम करती थी। उस वक्त क्लीनिक में लाइट बनाने का काम चल रहा था। लाइट बनाने का काम अभियुक्त भुनेश्वर साहू निवासी छातामुडा के द्वारा लिया गया था। इस दौरान भुनेश्वर ने पीड़िता से उसका मोबाइल नंबर लिया और बात करने लगा। भुनेश्वर अपने आपको कुंवारा बताकर पढ़ाई करना बताया गया और पीड़िता को पसंद करता हूं शादी करूंगा बोला गया। इस दौरान पीड़िता उसे अपने घर मिलवाने ले गई थी। मई 2019 में भुनेश्वर उसे रायगढ़ कोर्ट ले जाकर नोटरी में लिखवा कर शादी किया और बैकुंठपुर में किराये के मकान में डेढ माह तक रखकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। 
विज्ञापन


पीड़िता की तबीयत खराब हुई तो भुनेश्वर ने उससे कहा कि घर चली जाओ मैंने अपने घर बात कर ली है। समाज में बात कर अपने घर ले जाउंगा। इसके बाद अपने घर ले जाने के लिये वह टाल मटोल करता रहा। इस दौरान बीच-बीच में पीडिता से मिलने जाता और शारीरिक संबंध बनाता था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। 22 जून 2020 को भुनेश्वर की पत्नी ने पीड़िता को फोन करके बताया कि भुनेश्वर की पत्नी है और उनके दो बच्चे हैं। इसके बाद पीड़िता ने भुनेश्वर से इस संबंध में पूछा और दोनों के बीच लड़ाई हुई। इसके बाद भुनेश्वर ने पीड़िता को रखने से साफ इंकार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उपार्पण पश्चात माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायलय में उपार्पित पश्चात दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त भुनेश्वर साहू को पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में भादवि की धारा 376 (के) (एन) का दोषी पाया गया। जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी रायगढ़ के विद्वान न्यायाधीश जगदीश राम ने आरोपी भुनेश्वर साहू को 376 (के) (एन) के अपराध में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने का भी प्रावधान रखा गया है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक हरिलाल पटेल ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed