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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Court pronounce verdict in 1 year-old Ranjana Yadav murder case  sentences accused to life imprisonment in GPM

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: एक साल पुराने रंजना यादव मर्डर केस का फैसला, अदालत ने सुनाई आरोपी को उम्रकैद की सजा

Thu, 25 Sep 2025 06:42 PM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: Lalit Kumar Singh Updated Thu, 25 Sep 2025 06:42 PM IST
सार

यह घटना 26 जून 2024 की है। आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने युवती रंजना यादव पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार कर दिए थे और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात इतनी निर्मम थी कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

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Court pronounce verdict in 1 year-old Ranjana Yadav murder case  sentences accused to life imprisonment in GPM
युवती की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक साल पहले भरे बाजार में हुई युवती की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। गौरेला स्टेट बैंक के पास हुई इस सनसनीखेज वारदात के आरोपी दुर्गेश प्रजापति (निवासी लोहारी) को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को एक हजार रुपये अर्थदंड और साक्ष्य छुपाने के अपराध में तीन वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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यह घटना 26 जून 2024 की है। आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने युवती रंजना यादव पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा वार कर दिए थे और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात इतनी निर्मम थी कि युवती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
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जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने हत्या की पूर्व-नियोजित साजिश रची थी। उसने अमेज़न ऐप से चाकू खरीदा और दिनदहाड़े बाजार में ही वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद वह फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे चिचगोहना पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल भी जब्त की।
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प्रेम प्रसंग बना विवाद की जड़
पुलिस की जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से उपजा विवाद बताया गया। आरोपी और मृतका के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, जिसके चलते आरोपी ने यह कदम उठाया।

पुलिस और अभियोजन की मजबूत पैरवी
मामले की विवेचना निरीक्षक शनिप रात्रे और उप निरीक्षक रामनिवास राठौर ने की। जिला पुलिस ने लगातार मॉनिटरिंग कर समय पर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। अदालत में इस केस की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ठाकुर ने की।


अदालत का सख्त रुख
द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पेंड्रारोड ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों को देखते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने साफ कहा कि भरे बाजार में इस तरह की निर्मम हत्या समाज को झकझोरने वाली है और अपराधियों को कड़ी सजा देकर ही कानून का डर कायम किया जा सकता है।
 
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