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छत्तीसगढ़: राज्य में बढ़ा कोरोना का खतरा, कई जिलों में तय किया गया दुकानें खोलने का समय
Tue, 30 Mar 2021 11:44 PM IST
कुमार संभव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: कुमार संभव
Updated Tue, 30 Mar 2021 11:44 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
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छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में जिला प्रशासन ने रात में दुकानों को नहीं खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं, कई अन्य जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।
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रायपुर जिले के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार (30 मार्च) को बताया कि कलेक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय में खुला रखने का आदेश जारी किया है।
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आदेश के अनुसार, सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा इनडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। वहीं, टेक-अवे तथा होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात 11:30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश पेट्रोल पंपों और दवा दुकानों पर लागू नहीं होगा।
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आदेश में कहा गया है कि सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी व्यवसायियों को अपनी दुकान और संस्थान में विक्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा। इसके अनुसार दुकान और संस्थान में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि आदेश में कहा गया है कि यदि किसी व्यवसायी के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तब उसकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के अन्य जिलों दुर्ग, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सुकमा, रायगढ़, कोरबा, मुंगेली और अन्य जिलों में भी आदेश जारी करके दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह राज्य के राजनांदगांव, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर और बस्तर जिले में जिला प्रशासन ने रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिला प्रशासन ने आदेश में कहा है कि लोग जरूरी काम से ही बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर घूमना प्रतिबंधित होगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि रात नौ बजे के बाद दुकान खुली मिलने पर दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में सोमवार तक कुल 3 लाख 41 हजार 516 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनमें 3 लाख 17 हजार 239 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 20 हजार 181 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 4 हजार 96 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।