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Raipur : सीएम भूपेश ने पूरा किया 'वादा'! : नए साल पर श्रमिकों को दिया तोहफा, बढ़ाई सियान सहायता योजना की राशि
Sun, 08 Jan 2023 04:40 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Sun, 08 Jan 2023 04:40 PM IST
सार
श्रम विभाग के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
त्तीसगढ़ श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि में वृद्धि कर दी गई है। श्रम विभाग के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है।
इन्हें मिलेगा फायदा
ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से सेवानिवृत होने वाले हैं, उन्हें सदस्यता से सेवानिवृत होने के पहले बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत तीन वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। वहीं निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए।
सीएम ने की थी घोषणा
नए साल के मौके पर सीएम भूपेश ने रायपुर के गांधी मैदान में श्रम विभाग की ओर से संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राही मजदूरों से भेंट मुलाकात थी। इस अवसर पर उन्होंने सियान श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने की घोषणा की थी। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल cglabour.nic.in पर आनलाइन शुरू किया गया है। मजदूर खुद आनलाइन तरीके से या संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में या किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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इन्हें मिलेगा फायदा
ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से सेवानिवृत होने वाले हैं, उन्हें सदस्यता से सेवानिवृत होने के पहले बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत तीन वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए। वहीं निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए।
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सीएम ने की थी घोषणा
नए साल के मौके पर सीएम भूपेश ने रायपुर के गांधी मैदान में श्रम विभाग की ओर से संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राही मजदूरों से भेंट मुलाकात थी। इस अवसर पर उन्होंने सियान श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए करने की घोषणा की थी। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल cglabour.nic.in पर आनलाइन शुरू किया गया है। मजदूर खुद आनलाइन तरीके से या संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में या किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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