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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: रायपुर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे छुट्टी

Mon, 20 Jan 2025 09:23 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Mon, 20 Jan 2025 09:23 PM IST
सार

ChhattisgarhNagriya Nikay Chunav 2025: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये रायपुर जिले के नगर पालिक निगम रायपुर, बाकी नगरीय निकायों और  जनपद पंचायतों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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Chhattisgarh Urban Body Election 2025: Section 163 implemented in Raipur
ग्रॉफिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

ChhattisgarhNagriya Nikay Chunav 2025: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये रायपुर जिले के नगर पालिक निगम रायपुर, बाकी नगरीय निकायों और  जनपद पंचायतों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के दौरान चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके । मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 20 जनवरी 2025 से रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 में धारा 163 लागू कर दी है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। 
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इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा रायुपर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकास सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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