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छत्तीसगढ़: महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू; सुविधा केंद्रों पर महिलाओं की भीड़, 20 फरवरी तक लास्ट डेट

Mon, 05 Feb 2024 04:56 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Mon, 05 Feb 2024 04:56 PM IST
सार

Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आज यानी 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो गया है। सुविधा केंद्रों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है।

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Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana; Online Form filling started today
महतारी वंदन योजना - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आज यानी 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू हो गया है। सुविधा केंद्रों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। 1 मार्च 2024 से योजना लागू हो जाएगी और महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में ऑनलाइन फॉर्म एवं ऑफलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। महिलाओं में योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। 

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मैरिज सर्टिफिकेट न होने पर महिलाएं दे सकती हैं स्वघोषणा शपथ पत्र 
जिला स्तर पर फॉर्म भरने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि महिलाओं फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाएं। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in और मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है, तो इसके स्थान पर हितग्राही राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। 
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ये कागजात जरूरी
महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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घर-घर सर्वे करके महतारी वंदन योजना का भरवाया जा रहा फॉर्म 
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मैदानी अमलों के माध्यम से घर-घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही यह दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को 10 हजार फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। 




आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक
अंतिम सूची 21 फरवरी को जारी की जाएगी। अंतिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च को होगा। स्वीकृति पत्र 5 मार्च को जारी होगा। पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा।

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