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CG Liquor Scam: शराब घोटाला केस में 24 अप्रैल तक जेल में रहेंगे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा

Tue, 23 Apr 2024 03:03 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Tue, 23 Apr 2024 03:03 PM IST
सार

CG Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में जेल भेजे गए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा को दो दिन और जेल की हवा खानी पड़ेगी। रायपुर सेंट्रल जेल ने सुरक्षा को लेकर पर्याप्त बल नहीं होने पर टुटेजा को कोर्ट लाने में असमर्थता जताई है। उन्हें सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया।

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CG Liquor Scam: Retired IAS officer Anil Tuteja will remain in jail till April 24 in liquor scam case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

CG Liquor Scam: शराब घोटाला मामले में जेल भेजे गए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा को दो दिन और जेल की हवा खानी पड़ेगी। रायपुर सेंट्रल जेल ने सुरक्षा को लेकर पर्याप्त बल नहीं होने पर टुटेजा को कोर्ट लाने में असमर्थता जताई है। उन्हें सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया।

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मामले की सुनवाई करते हुए डीजे कोर्ट ने टुटेजा को दो दिन न्यायिक रिमांड में रखने का फैसला सुनाया है। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज के छुट्टी से वापस आने पर 24 अप्रैल को फिर से टुटेजा को कोर्ट में पेशकर रिमांड पर लेने के लिए डीजे कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। उनके बेटे यश टुटेजा से पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी।
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 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को रविवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच एजेंसी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि टुटेजा को प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन सातवें सिविल जज (द्वितीय श्रेणी) रंजू वैष्णव की अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर ने जनवरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि पांडे ने कहा, चूंकि आईपीसी और पीसी अधिनियम की ये धाराएं धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध के तहत आती हैं, इसलिए ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने एक नया मामला दर्ज किया।

इससे पहले ईडी की टीम ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद उनके बेटे को छोड़ दिया गया था। आबकारी घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और यश टुटेजा अपना बयान दर्ज करवाने के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान ईडी की टीम अनिल टुटेजा और यश टुटेजा को एसीबी और ईओडब्ल्यू ऑफिस से अपनी कार में बैठाकर रवाना हो गई थी। यह कार्रवाई ईडी के छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने की थी। यह केस हाल ही में जांच एजेंसी ने अपने हाथ में लिया है।

बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला केस में अनिल टुटेजा और यश टुटेजा का नाम भी शामिल है। नई एफआईआर में दोनों का नाम दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि ईडी ने पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया था । ईडी ने ईओडब्ल्यू कार्यालय में दोनों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। 

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