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साय सरकार का 'मीडिया पर काला कानून': अस्पतालों में लगाई ये पाबंदी, पत्रकारों ने जलाई तुगलकी आदेश की प्रतियां

Wed, 18 Jun 2025 08:57 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Wed, 18 Jun 2025 08:57 PM IST
सार

cg Government Black Law on Media: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी अस्पतालों में मीडिया के कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है।

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cg Government Black Law on Media, These restrictions were imposed in hospitals, journalists burnt Tughlaqi ord
आदेश की प्रतियां जलाते रायपुर के पत्रकार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

cg Government Black Law on Media: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तहत एक नया आदेश जारी किया है। इसमें सरकारी अस्पतालों में मीडिया के कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है। अस्पताल में आकर रिपोर्टिंग करने के लिये अजीबो-गरीब नियम बनाने गये हैं। स्वासथ्य विभाग के इस तुगलकी फरमान ने पत्रकारों में भारी आक्रोश है। इसे लेकर आज रायपुर प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने बेडकर प्रतिमा क्लेक्ट्रेट के पास जमकर विरोध जताया। आदेश की प्रतियां जलाई गईं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इसे वापस लेने की मांग की गई। इस आदेश को मीडिया सेंसरशिप के रुप में देखा जा रहा है। 
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जानें क्या है इस आदेश में 
  •  सभी अस्पतालों में पीआरओ नियुक्त किया जाएगा।
  • अस्पताल का कोई भी अधिकारी-कर्मचारी सीधे मीडिया से संपर्क नहीं करेगा।
  • मीडिया को किसी भी रोगी फोटो,वीडियो या जानकारी नहीं लेने दी जाएगी।
  • मरीजों के वॉर्डों में घुसने पर मीडिया पर सख्त पाबंदी लगाई जाए।
  • किसी भी घटना दुर्घटना पर रोगियों के नाम और पहचान न बताई जाए। 
  • मीडिया को अस्पताल परिसर में जाने से पहले पीआरओ की अनुमति लेनी होगी।
  • फोटो वीडियो की अनुमति उस जगह ही दी जाएगी जहां कोई रोगी न हो।
  • लाइव कवरेज के लिए स्थान नियत किया जाएगा। 
  • अस्पताल से संबंधित जानकारी के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा।
  • मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाए।
  • यह जानकारी सटीक और आधिकारिक हो। 
  • किसी बड़ी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में यह तय किया जाए कि मीडिया को कब और कैसे जानकारी देनी है।
  • एक स्थान तय किया जाए जहां पर पीआरओ मीडिया को इकट्ठा कर जानकारी दें। 
  • अस्पतालों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी शेयर करने के लिए नीति बने। 









चिकित्सा शिक्षा विभाग का आदेश
ये आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने जारी किया है। 13 जून को जारी इस आदेश में  कहा गया है कि इस प्रोटोकॉल को पांच दिनों में लागू किया जाये







प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि इस प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। जो पत्रकार इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके मीडिया संस्थान के संपादक या प्रमुख को इसकी शिकायत की जाएगी। 
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यहां देखें तुगलकी आदेश -

मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने बाबत्। by Lalit Kumar Singh

 

 
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