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CG Election 2023: छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले एक्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध, जानें चुनाव आयोग ने क्यों उठाया ऐसा कदम
Thu, 02 Nov 2023 04:22 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 02 Nov 2023 04:22 PM IST
सार
विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल और उसके प्रसारण पर प्रतिबंधित लगा दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल और उसके प्रसारण पर प्रतिबंधित लगा दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग ने इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रोक लगाई है।
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक प्रतिबंधित अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।
इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
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भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक प्रतिबंधित अधिसूचित किया है। इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी।
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इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन और उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
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