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कोल लेवी स्कैम मामला: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Tue, 12 Mar 2024 01:56 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Tue, 12 Mar 2024 01:56 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने दो हजार करोड़ से अधिक के कोल लेवी स्कैम मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
 

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Bilaspur High Court rejects bail plea of Congress MLA Devendra Yadav in coal levy scam case
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दो हजार करोड़ से अधिक के कोल लेवी स्कैम मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीते दिनों मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।  

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गौरतलब है कि मामले को लेकर इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनावी खर्च में किया था। इसके बाद विधायक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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हाईकोर्ट में बहस के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेन्द्र यादव के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। केवल दूसरे आरोपी यानी सूर्यकांत तिवारी को जानने से वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधी नहीं बन जाते।

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