फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   High Court took suo motu cognizance of case related to liquor shop and started hearing as PIL

CG: हाईकोर्ट ने शराब की दुकान से जुड़े एक मामले में सरकार को लगाई फटकार; चीफ जस्टिस करेंगे अगली सुनवाई

Fri, 28 Feb 2025 11:09 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 28 Feb 2025 11:09 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा था कि क्या सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना ही रह गया है। अब यह मामला नियमित बेंच के समक्ष पेश किया जाएगा और अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

विज्ञापन
High Court took suo motu cognizance of case related to liquor shop and started hearing as PIL
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सिरगिट्टी मुख्य मार्ग पर स्थित शराब दुकान से जुड़े मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की डिवीजन बेंच में होनी थी, लेकिन इसे नियमित बेंच में सुने जाने के लिए एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है।

विज्ञापन


अब अगली सुनवाई चीफ जस्टिस की नियमित बेंच में होगी। दरअसल शहर के सिरगिट्टी-तारबाहर क्षेत्र में अंडर ब्रिज के पास स्थित शराब भट्टी सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार इसे हटाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन


शाम के समय इस क्षेत्र में शराबियों की भीड़ लग जाती है, जिससे महिलाओं और स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है। सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही कई बार महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटनाएं भी सामने आई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


28 जनवरी 2025 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जनहित याचिका पंजीकृत की थी। प्राथमिक सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि शराब भट्टी अंडरब्रिज, मंदिर और आवासीय क्षेत्रों के पास स्थित है, जो कि सरकारी नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।


पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नगर निगम आयुक्त को आदेश दिया था कि वे हर शाम मौके पर जाकर शराब भट्टी का निरीक्षण करें। इसके साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा था कि क्या सरकार का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना ही रह गया है। अब यह मामला नियमित बेंच के समक्ष पेश किया जाएगा और अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed