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Bilaspur: भिलाई चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय की याचिका पर हुई सुनवाई, जानें पूरा मामला

Wed, 22 Jan 2025 07:02 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 22 Jan 2025 07:02 PM IST
सार

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने भिलाई चुनाव को लेकर एक चुनाव याचिका लगाई है। जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई।

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Hearing on petition of former minister Prem Prakash Pandey regarding Bhilai elections in Bilaspur
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने भिलाई चुनाव को लेकर एक चुनाव याचिका लगाई है। जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। न्यायाधीश राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से कोर्ट ने एप्लीकेशन पेश करने जवाब मांगा। वहीं विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता बीपी शर्मा ने कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में बेल एप्लिकेशन पेंडिंग होने को लेकर अगली सुनवाई के लिए समय मांगा। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की बैंच ने दोनों पक्षों की अपील को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 तय की है।

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पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए वही विधायक देवेंद्र यादव के वकील को अंतिम मौका दिया था, जिसमें अधिवक्ता बीपी शर्मा ने उनके जेल में होने को जानकारी दी थी। वहीं उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जवाब पेश करने में विलंब हो रहा है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विधायक के अधिवक्ता जेल जाकर विधायक से एक दो नहीं तकरीबन आठ बार मिल चुके हैं। इतना कहने के साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एन के शुक्ला ने तारीखें भी गिनाई जिन तिथियों में वकील ने विधायक से मुलाकात की थी। झूठ पकड़े जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और जवाब पेश करने अंतिम अवसर दिया। इसके लिए विधायक यादव को कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी। वहीं एक बार फिर दोनों पक्षों को समय दिया गया है। 
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दरअसल विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ याचिका में याचिकाकर्ता ने हलफनामे में सही तथ्यों का खुलासा नही करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने और भ्रष्ट आचरण के संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के पैरा 21 से 24 तक विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों का तर्क दिया था।  वहीं याचिका में देवेंद्र यादव पर अचल संपत्ति के संबंध में सही तथ्यों को नहीं रखने की जानकारी दी थी। 22 दिसंबर 2024 की सुनवाई में प्रतिवादी के अधिवक्ता बीपी सिंह और मलयनाथ ठाकुर ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और लंबित आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर समय दिया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2025 को तय की गई है।

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