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Bilaspur: जिला शिक्षा अधिकारी का निलंबन समाप्त करने के HC ने दिये निर्देश, अगस्त 2023 में हुए थे निलंबित

Fri, 19 Jan 2024 07:38 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 19 Jan 2024 07:38 PM IST
सार

तीन माह समाप्त होते ही निलंबन समाप्त हो गया उसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता । इस कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निलंबन समाप्त कर उसे बहाल करने का आदेश दिया जाता है।
 

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HC gave instructions to end the suspension of District Education Officer in Bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (फाइल ) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शिक्षक पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण मामले में बलौदाबाजार भाटापारा के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव का निलंबन समाप्त करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। डीईओ सीएस ध्रुव को 1 अगस्त 2023 को शिक्षकों के पदस्थापना संशोधन मामले में गडबडी के आरोप में कमेटी के सदस्य होने के कारण निलंबित किया गया था। 15 सितंबर 2023 को उन्हें विभागीय जांच के लिए आरोप पत्र दिया गया। 

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22 नवम्बर को निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश जारी हुआ। निलंबन आदेश को अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी गई कि निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती। यदि उसे जारी रखना हैं तो तीन माह के अंदर ही निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश देना होगा जो इस प्रकरण में नहीं किया गया। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णीत किया कि निलंबन अवधि एक अगस्त 23 की वैधता 1 नवम्बर 23 तक थी। 

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तीन माह समाप्त होते ही निलंबन समाप्त हो गया उसे बाद में नहीं बढ़ाया जा सकता । इस कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी निलंबन समाप्त कर उसे बहाल करने का आदेश दिया जाता है।

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