Bliaspur: 'प्रावधान सब हैं पर सब कागजों में हैं', ध्वनि प्रदूषण से संबंधित PIL मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 05 Feb 2024 10:30 PM IST
सार
कोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है कि इस अधिसूचना का पालन शब्दशः और भावना अनुरूप क्यों नहीं किया गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया