फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Chhattisgarh High Court summons response from state government in teacher recruitment case

Chhattisgarh: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला

Fri, 19 May 2023 07:03 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 19 May 2023 07:03 PM IST
सार

शिक्षक भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। भर्ती में विषय की बाध्यता को खत्म करने के शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 

विज्ञापन
Chhattisgarh High Court summons response from state government in teacher recruitment case
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : highcourt.cg.gov.in

विस्तार

शिक्षक भर्ती को लेकर मिडिल स्कूलों में विषय की बाध्यता खत्म करने के शासन के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। दरअसल प्रदेश में 12000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती निकाली है। जिसमें 5772 पद शिक्षक ई और टी संवर्ग के है। जिसमें मिडिल स्कूलों में शिक्षक के पदों पर की जा रही भर्ती में विषय की बाध्यता को खत्म करने के शासन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। 
विज्ञापन


मिडिल स्कूलों में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए नियम था कि जिस विषय में शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए अप्लाई किया जा रहा है। वह विषय ग्रेजुएशन में वैकल्पिक विषय के रूप में लिया गया हो। इस वर्ष शिक्षक के पदों पर शासन ने बड़ी संख्या में भर्ती निकाली है। शिक्षक ई (एज्युकेशन) के 1113 पदों और शिक्षक टी (ट्राइबल) के 4659 पदो पर भर्ती की जानी है। जिसके लिए  शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना और बीएड, डीएड, डीएलएड डिग्री धारी होना। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रूप से मांगा गया है।
विज्ञापन


कवर्धा की गायत्री वर्मा ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से शासन के इस नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। वेकेशन जज  जस्टिस संजय एस अग्रवाल और रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को रखी गई है। इधर इससे पहले 10 जून को शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed