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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाएं खारिज, सरकार को राहत, भर्ती का रास्ता साफ

Fri, 22 Sep 2023 10:54 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 22 Sep 2023 10:54 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं के मामले में जिसमें अब तक जवाब पेश नहीं हो पाया है, उसमें जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। 30 अक्टूबर, 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है।

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Chhattisgarh High Court Petitions filed regarding irregularities in recruitment rejected
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

एसआई व प्लाटून कमांडर सहित अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए 700 परीक्षार्थियों ने अलग अलग कुल 122 याचिकाएं दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अंतरिम राहत देने संबंधी सभी 122 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य शासन द्वारा बंद लिफाफे में जवाब पेश करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद राज्य शासन को राहत मिली है, साथ ही भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है।

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रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सूबेदार, सब- इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज की नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की थी। कुल 975 रिक्तियां जारी करते हुए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन भरवाए गए थे। कोर्ट द्वारा 23 अगस्त 2023 को पारित आदेश के परिपालन में राज्य द्वारा बंद लिफाफे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाओं के इस समूह में, अधिकांश याचिकाओं में प्रतिवादियों द्वारा उत्तर दाखिल किया जा चुका है, लेकिन, कुछ याचिकाओं में, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि कुछ याचिकाओं में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाओं के त्वरित निपटान की कोई संभावना नहीं है।

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हाईकोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं के मामले में जिसमें अब तक जवाब पेश नहीं हो पाया है, उसमें जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। 30 अक्टूबर, 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है।

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