फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   CGPSC scam: High Court dismisses state government's appeal, selected candidates to be appointed in Bilaspur

CGPSC घोटाला केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राज्य सरकार की अपील खारिज की,चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति

Thu, 06 Nov 2025 02:47 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 06 Nov 2025 02:47 PM IST
सार

चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

विज्ञापन
CGPSC scam: High Court dismisses state government's appeal, selected candidates to be appointed in Bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य शासन की अपील को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है। इससे शासन को बड़ा झटका लगा है, वहीं निर्दोष चयनित अभ्यर्थियों के लिए डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
विज्ञापन


मामला वर्ष 2021–2022 की राज्य सेवा परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें 171 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इस दौरान आरोप लगे थे कि राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को नियमों को ताक पर रखकर चयनित किया गया। जांच के बाद सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए और इस घोटाले में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच पूरी होने के बाद शासन ने घोटाले में संदिग्ध नामों पर रोक लगाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था।
विज्ञापन


इस रोक के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। राज्य शासन ने इस आदेश के खिलाफ चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, लेकिन आज कोर्ट ने शासन की यह अपील खारिज कर दी। इसके साथ ही सिंगल बेंच का आदेश कायम रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव और मलय श्रीवास्तव ने पैरवी की। इस फैसले के बाद अब शासन के पास केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed