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Bilaspur: कोल व्यवसायी सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज की याचिका
Mon, 08 Apr 2024 04:06 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: Digvijay Singh
Updated Mon, 08 Apr 2024 04:06 PM IST
सार
सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार ज़मानत याचिका पर 15 फ़रवरी 2022 को सुनवाई हुई थी, स्वास्थ्य आधार पर माँगी गई ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
कोयला घोटाला मामले में आरोपी कोल व्यवसायी, कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका हाईकोर्ट ने दूसरी बार ख़ारिज की है। जस्टिस एन के व्यास की कोर्ट ने सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
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बता दें कि कोयला परिवहन में 25 रुपे टन की लेवी वसूली मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्तूबर 2022 को गिरफ़्तार किया था। ईडी का आरोप है कि कोल स्कैम मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के काले धन को सुनील अग्रवाल के ज़रिए सफ़ेद करने और संपत्तियों में निवेश किया गया।
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सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार ज़मानत याचिका पर 15 फ़रवरी 2022 को सुनवाई हुई थी, स्वास्थ्य आधार पर माँगी गई ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था।
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