{"_id":"678b8d4baca3a598b5082e9b","slug":"excise-department-confiscated-illegal-liquor-price-is-said-to-be-90-thousand-rupees-in-bijapur-2025-01-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bijapur: आबकारी विभाग ने जब्त की अवैध शराब, 90 हजार रुपये बताई जा रही कीमत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bijapur: आबकारी विभाग ने जब्त की अवैध शराब, 90 हजार रुपये बताई जा रही कीमत
Sat, 18 Jan 2025 04:45 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
Published by: Digvijay Singh
Updated Sat, 18 Jan 2025 04:45 PM IST
सार
बीजापुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बासागुड़ा के एक घर से शराब जब्त की है। जिसकी कीमत करीब 90 हजार रुपये बताई जा रही है।
विज्ञापन
अवैध शराब बरामद
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बीजापुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बासागुड़ा के एक घर से शराब जब्त की है। जिसकी कीमत करीब 90 हजार रुपये बताई जा रही है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व आबकारी विभाग की टीम बासागुड़ा साप्ताहिक बाजार के बीच तिरुपति जंगम नाम के व्यक्ति के किराना दुकान से अवैध शराब बेची जा रही है।
विज्ञापन
इस सूचना के बाद आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किंतु आरोपी अवैध शराब को अपने घर के एक कमरे में छुपा कर फरार हो चुका था। आबकारी की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद व गांव के सरपंच व अन्य गवाहों की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां से बड़ी मात्रा में नॉन ड्यूटी पेड व ड्यूटी पेड अवैध शराब को जब्त किया गया है। पकड़े गए शराब में नॉन ड्यूटी पेड शराब में 273 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की, 84 नग मैकडावेल्स नम्बर 1 व्हिस्की, 7 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की व 1 नग किंग फिशर बियर तथा ड्यूटी पेड शराब में 3 नग रॉयल स्टैग डीलक्स व्हिस्की, 11 नग एसी ब्लैक, 16 नग फ्रंटलाइन व्हिस्की, 8 नग वाइट एन्ड ब्लू व्हिस्की व 4 नग आफ्टर डार्क व्हिस्की बतामद की गई है। जिसकी कीमत करीब 90 हजार रुपये आंकी गई है।
विज्ञापन
बताया गया है कि कुल 97. 67 ब्लक लीटर शराब जब्त की गई है। उक्त कार्यवाही कलेक्टर संबित मिश्रा के निर्देश व उपायुक्त आबकारी आशीष कोसम के मार्गदर्शन में की गई है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 36,59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है।
विज्ञापन