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Balod: सड़क किनारे मिली लाश, सायकल चोरी का था विवाद, दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sun, 24 Nov 2024 08:06 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बालोद
अमर उजाला नेटवर्क, बालोद Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 24 Nov 2024 08:06 PM IST
सार

बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड किनारे मिले अज्ञात लाश के मामले को पुलिस द्वारा चंद घंटों में सुलझा लिया गया। 

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Dead body found on roadside there was a dispute over bicycle theft in Balod
पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड किनारे मिले अज्ञात लाश के मामले को पुलिस द्वारा चंद घंटों में सुलझा लिया गया दरअसल थाना अर्जुन्दा को सूचना मिली कि ग्राम बोरगहन से परसवानी मार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है कि सूचना पर मौके पर अर्जुन्दा पुलिस ने जांच शुरू कर दी जहां मृतक की पहचान ग्राम बासिन निवासी देवार दुखुराम मरकाम पिता स्व.करिया मरकाम के रूप में हुई लाश के पास एक सायकल जिसमें प्लास्टिक की खाली बोरी बंधी हुयी थी मामले में क्राइम ऑफ सीन भिलाई को भी बुलाया गया था मामले में पुलिस द्वारा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मामला सामान्य सहायक चोरी से जुड़ा हुआ था मृतक कबाड़ी का काम करता था।

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समान बेचकर जा रहा था घर
एसडीओपी देवांश राठौर ने बताया कि  मृतक दुखुराम मरकाम पिता स्व.करिया मरकाम (देवार) उम्र 50 वर्ष ग्राम बासिन रहने वाला था। जो कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक फेरी का काम करता था घटना के दिन कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक को इकट्ठा करके अर्जुन्दा में बेचकर अपने घर ग्राम बासीन वापस जा रहा था जहां रास्ते में सड़क किनारे उसकी लाश मिली थी। जिसपर पुलिस ने दो संदेहियों को हिरासत में लिया जिनका नाम राजाबाबू, और रोहित मरकाम बताया गया।
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सायकल चोरी में हत्या
हत्या के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर अर्जुन्दा के देवार डेरा में रहने वाले राजाबाबू, रोहित मरकाम को अलग-अलग कड़ाई से पुछताछ किया गया जहां उन्होंने पुलिस को बताया कि कबाड़ बेचने के दौरान मृतक के द्वारा मेरे सायकल को चोरी किये हो कहने पर आपस में लड़ाई झगड़ा हुये थे, इसी बात से दोनों आरोपी काफी आक्रोशित थे। मृतक अर्जुन्दा से अपने घर ग्राम बासीन जा रहा था तभी अक्रोशित होकर दोनों ने गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया मामले में धारा 103 (1) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर    राजाबाबू मरकाम पिता करिया देवार, उम्र 22 वर्ष और    रोहित मरकाम पिता हेमसिंह मरकाम उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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