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Raipur News: बकरीद का अवकाश अब 28 मई को, राज्य शासन ने जारी की संशोधित अधिसूचना
Tue, 26 May 2026 05:42 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 26 May 2026 05:42 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश की तिथि में आंशिक संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत ईद-उल-जुहा (बकरीद) का सार्वजनिक अवकाश 27 मई 2026, बुधवार को घोषित किया गया था। राज्य शासन ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए बकरीद का सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश 27 मई के स्थान पर 28 मई 2026, गुरुवार को घोषित किया है।
नए संशोधित आदेश के तहत 28 मई 2026 (गुरुवार) को प्रदेश के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित सभी संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान, सभी बैंक तथा वित्तीय संस्थान, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आने वाले संस्थानपूर्णतः बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित तिथि यानी 27 मई 2026 (बुधवार) को अब सामान्य कार्य दिवस रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आदेश के सुचारू पालन हेतु राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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नए संशोधित आदेश के तहत 28 मई 2026 (गुरुवार) को प्रदेश के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित सभी संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। समस्त शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज एवं शैक्षणिक संस्थान, सभी बैंक तथा वित्तीय संस्थान, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आने वाले संस्थानपूर्णतः बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित तिथि यानी 27 मई 2026 (बुधवार) को अब सामान्य कार्य दिवस रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आदेश के सुचारू पालन हेतु राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, विभागाध्यक्षों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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