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Janjgir Champa: नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे की मुश्किलें बढ़ीं, दुष्कर्म केस में पलाश की जमानत खारिज

Sun, 26 Mar 2023 11:01 AM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा Published by: अभिषेक वर्मा Updated Sun, 26 Mar 2023 11:01 AM IST
सार

दुष्कर्म के आरोपी पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। पलाश पर आदिवासी मूल की युवती ने दुष्कर्म और गर्भपात कराने संबंधी केस दर्ज कराया है।

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Bail plea of Palash Chandel son of CG Leader of Opposition Narayan Chandel in misdeed case rejected
दुष्कर्म केस में सीजी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की जमानत याचिका खारिज। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जिला न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। दुष्कर्म के आरोपी पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी जिसे  विशेष न्यायाधीश जांजगीर खिलावन राम रिगरी ने अग्रिम जमानत याचिका को शनिवार को खारिज किया है।

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। युवती ने रायपुर की महिला थाने में शिकायत की है कि उसके साथ जांजगीर चांपा निवासी पलाश चंदेल पिता नारायण चंदेल नाम के युवक ने दुष्कर्म किया है और जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात भी कराया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
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शिकायत करने वाली महिला सरकारी नौकरी करती है। उसने बताया कि वर्ष 2018 में फेसबुक के माध्यम से पलाश चंदेल से उसे संपर्क हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पलाश ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और शादी करने के नाम पर लंबे समय से उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी को ये भी मालूम था कि पीड़िता आदिवासी वर्ग से आती है।
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पीड़ित युवती ने कहा की आरोपी द्वारा लगातार किये जा रहे शारीरिक शोषण से वह वर्ष 2021 में वह गर्भवती हो गई थी। लेकिन, पलाश ने धोखे से पनीर चिली में उसे गर्भपात की गोली खिलाई थी। जिससे उसका गर्भपात हो गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था। पलाश युवती को अपने पिता नारायण चंदेल के रूतबे का डर दिखाकर धमकाया करता था कि, वह उसे नौकरी से निकलवा देगा।

आरोपी के ऐसे डराने धमकाने और अपने यौन शोषण से त्रस्त होकर पीड़िता ने रायपुर आकर अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग, महिला थाना रायपुर में शिकायत की। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 376, 376 (2) (छ), 313 व 3 (2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 


केस दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल लगातार फरार चल रहा है जिसकी खोजबीन पुलिस कर रही है। आरोपी पलाश चंदेल के सभी रिश्तेदार और जहां रहने की संभावना है वहां पुलिस पहुंची पर पता नहीं चला है। 

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